लखनऊ। कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ में प्राचार्या प्रोफेसर सारिका दुबे के दिशा-निर्देशन में मंगलवार को कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)” पर जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शिया पीजी कॉलेज, लखनऊ के विधि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वहीद आलम उपस्थित रहे। उन्होंने POSH अधिनियम की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रमुख विधिक प्रावधानों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, शिकायत एवं कार्रवाई की समय-सीमा तथा आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) के गठन और उसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है और इस कानून का उद्देश्य उन्हें गरिमापूर्ण व भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है।

महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन डॉ. सलोनी ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की शिक्षिकाएं, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की स्थिति में कानून का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया गया।